
अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश में 265 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि विमान में 242 लोग सवार थे. टाटा ग्रुप ने मृतकों के लिए एक-एक करोड़ रुपये की सहायता राशि का ऐलान कर दिया था. यह सहायता राशि विमान में सवार लोगों को ही मिलेगी या उन मृतकों के परिजन भी इसके हकदार होंगे, जो विमान में सवार नहीं थे?